बंशीधर नगर : अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य सामग्री कारोबारियों को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के लिए 26 फरवरी को अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैम्प का आयोजन किया गया है।यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने दिया है।
एसडीओ ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना जरूरी है। बगैर वैद्य अनुज्ञप्ति धारी खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 मास के कारावास की सजा तथा 500000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य सामग्री का कारोबार करने वाले संचालक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण हेतु आवेदन देने का निर्देश दिया गया है।