गढ़वा : उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी शेखर जमुआर के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक एतवारी महतो द्वारा समाहरणालय सभागार में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापना का निबंधन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गढ़वा जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मझिआंव और नगर उंटारी (बंशीधर) के कार्यपालक पदाधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई:
1. ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत संवेदकों को सरकारी विभागों से कार्य आवंटन के बाद श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस (ठेका अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य है।
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2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग लेबर लाइसेंस लेना आवश्यक है।
3. ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 के नियमावली 78 के तहत फर्म XVII में मजदूरों से संबंधित भुगतान पंजी और फर्म XVI में मास्टर रॉल संचारित किया जाना है।
4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत सरकारी विभागों से कार्य आदेश मिलने के बाद स्थापना का निबंधन श्रम विभाग में कराना आवश्यक है।
5. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत संवेदकों को अपने अधीनस्थ मजदूरों का श्रम विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य है।
6. भवन निर्माण श्रमिक का वेतन भुगतान पंजी अधिनियम के नियमावली-243 के तहत फॉर्म-XV में संचारित करना आवश्यक है।
श्रम अधीक्षक महतो ने सभी अभियंताओं और कार्यपालक पदाधिकारियों को ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 और झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत निबंधन के महत्व और अनुपालन के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने मुख्य नियोजकों से अनुरोध किया कि वे अपने अधीनस्थ संवेदकों को समय पर निबंधन कराने हेतु निर्देश दें और अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुपालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।