धुरकी : केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से धुरकी प्रखंड के वंचित गरीबों को अब झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ग्रीन रासनकार्ड के तहत मिलेगा। जानकारी देते हुए बीडीओ सह प्रभारी खाद्य आपुर्ति पदाधिकारी रंजीत कुमार सिन्हा बताया की वंचित लाभुकों को वर्तमान मे सितंबर माह के अंत तक प्रखंड कार्यालय व अपने-अपने पंचायत सचिवालय मे योग्य व रासन कार्ड से वंचित ग्रामीण को लिखित आवेदन जमा करना होगा। बीडीओ ने आवेदन देने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया वंचित ग्रामीण 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित, विधवा, महिला सदस्य परिवार की मुखिया के रूप में ऑनलाइन आवेदन करेगी। वहीं परिवार में 18 या इससे अधिक उम्र की विवाहित, विधवा, महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे।
उन्होने बताया की परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित या विधवा होने की स्थिति महिला सदस्य संबंधित परिवार की मुखिया होंगी। बीडीओ ने यह भी बताया की पूर्व से किए गए आवेदन पत्रों को विभाग स्वत: शामिल कर लें।