गढ़वा अनुमण्डल अन्तर्गत धारा- 163 बी०एन०एस०एस० के अधीन सामान्य निषेधाज्ञा लागू
गढ़वा : बताते चलें कि विधानसभा आम चुनाव- 2024 अंतर्गत 80- गढ़वा रंका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 81- भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना कार्य कल दिनांक- 23.11.2024 को प्रातः 08.00 बजे से गढ़वा बाजार समिति स्थित मतगणना हॉल में निर्धारित है। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ जमा होने से विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने एवं तथा मतगणना के बाद परिणाम घोषणा के क्रम में लोक शांति तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से संजय कुमार (झा०प्र० से०) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर ने दिनांक- 23.11.2024 को प्रातः 05.00 बजे से मतगणना अवधि एवं मतगणना समाप्ति तक धारा 163 बी०एन०एस०एस० (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल -सह- बज्रगृह के 200 मीटर की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा जारी किया है।
उक्त धारा के तहत मुख्यतः 09 प्रकार के निषेधाज्ञा लागू किये गए हैं।
यथा- मतगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/सरकारी कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/चुनाव कार्य में लगे कर्मियों एवं मतगणना कर्मियों को छोड़कर शेष के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की परिधि पर जमावड़ा वर्जित रहेगा।
मतगणना कार्य मे उपयोग होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र को छोड़कर उक्त अवधि व परिधि में किसी अन्य के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा।
उक्त अवधि व परिधि में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा जुलूस, रैली, रंग, अबीर, गुलाल खेलना इत्यादि वर्जित रहेगा।
उक्त अवधि में अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र (लाठी, तलवार, भाला, गड़ासा इत्यादि) लेकर चलना वर्जित रहेगा।
जबकि यह आदेश होमगार्ड, पुलिस बल, सुरक्षा कार्यों में लगे अर्धसैनिक बल, सेना तथा सिक्खों द्वारा धारण किये जाने वाले कृपाण पर लागू नहीं होगा।
चुनाव कार्यों में लगे पुलिस बल को छोड़कर किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
नियमानुशार छूट प्राप्त लोगो के अलावा अन्य किसी को भी मतगणना परिसर के अंदर मोबाईल, सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा।
मतगणना परिसर के अन्दर खैनी, गुटखा, पान, सिगरेट, माचिस, आदि लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा।
उक्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करना भी वर्जित रहेगा।
उक्त अवधि में चूंकि बाजार समिति के सामने मुख्य सड़क पर भीड़-भाड़ की स्थिति संभावित है।
ऐसे में मझिआँव मोड़ से लेकर रेलवे क्रासिंग तक 'NO VENDING ZONE' रहेगा।
लोक शांति तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।