बंशीधर नगर :
-वन कार्यालय परिसर में मंगलवार को वन पट्टा देने को लेकर ग्राम वन अधिकार समिति के सदस्यों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित किया गया.
बैठक में प्रशिक्षु आई एफ एस (भारतीय वन सेवा)ई बी अब्राहम ने वन पट्टा दिये जाने से सम्बंधित जानकारी विस्तार से दिया.उन्होंने कहा कि वन पट्टा के हकदार लोगो के लिये समिति द्वारा प्रपत्र 5 में दिये गये सवालों का जबाब हां या ना में देना होता है.वन पट्टा के तहत सरकार द्वारा खेती करने के लिये जमीन वैसे लोगो को दिया जाता है,जो वर्षो से उक्त भूमि पर जोत कोड करते आ रहे हैं. वन पट्टा के तहत प्राप्त भूमि को बेचा नही जा सकता है.वन पटा के लिये एक से अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.उन्होंने कहा कि अगर आप वर्ष 2005 से पूर्व से वन भूमि पर जोत कोड कर रहे है और उक्त भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा है तो वैसी स्थिति में ग्राम सभा ही निर्णय लेगी.ग्राम सभा से पारित कर उसे अनुमंडल स्तरीय समिति के पास भेजा जाता है.उक्त समिति स्थल जांच कर रिपोर्ट करेगा.इसके बाद उसे जिला समिति के पास भेजा जाता है.साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेकर योग्य व्यक्ति को वन पट्टा प्रदान किया जाता है.बैठक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी प्रमोद कुमार,प्रभारी वन पाल प्रमोद यादव,अर्पण कुमार,अजित कुमार,शशिकांत कुमार,आनन्द कुमार,मुखिया शिविष्टयानी केरकट्टा, मनोज कुमार ठाकुर,राजकुमार राम,बिरेन्द्र प्रसाद,राजेन्द्र प्रसाद,जोखन पटेल,छोटेलाल,दुखहरण पासवान,श्री राम पासवान,शिवजन्म राम सहित बड़ी संख्या में वन अधिकार समिति के सदस्य उपस्थित थे.