गढ़वा : धुरकी थाना क्षेत्र के ग्राम भंडार स्थित गोकुलवा खाड़ जंगल में 12 दिसंबर को छोटू भुइयां उर्फ छोटू भगत (उम्र 62 वर्ष), पिता स्वर्गीय महावीर भुइयां की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक की बहू राज पटिया देवी (40 वर्ष) के आवेदन के आधार पर धुरकी थाना कांड संख्या-165/24, धारा-103 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई।
जांच के क्रम में गुप्त सूचनाओं से यह जानकारी मिली कि मृतक झाड़-फूंक का कार्य करता था, जिस कारण उसका पड़ोसियों तेतर सिंह और अंकित सिंह से विवाद चल रहा था।
पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्त घर से फरार पाए गए। इसके बाद उनके नाबालिग दोस्त से पूछताछ की गई, जिसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और दोनों अभियुक्तों के भी शामिल होने की बात बताई। टीम ने तत्परता से छापामारी कर अंकित सिंह को मदगड़ी भंडरिया से तथा तेतर सिंह को भंडार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। अभियुक्तों की निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त तीनों टांगी बरामद कर ली गई। पहला टांगी, जो मृतक का था और घटना के दौरान अंकित सिंह ने इस्तेमाल किया था, उसे कुश माही नदी से बरामद किया गया। दूसरा टांगी नाबालिग अभियुक्त के घर से और तीसरा टांगी तेतर सिंह के कुएं से बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों में अंकित सिंह (19 वर्ष), पिता स्व. मालकुंवर सिंह, तेतर सिंह (20 वर्ष), पिता रामनाथ सिंह और एक अन्य नाबालिग शामिल हैं, जो सभी भंडार कोइल अहरा टोला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा के निवासी हैं। कांड में प्रयुक्त तीन टांगी और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं।
इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर सत्येन्द्र नारायण सिंह के नेतृत्व में धुरकी थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार, पु.अ.नि. जितेंद्र कुमार, बीकू कुमार रजक, सुनील कुमार राम, स.अ.नि. एमन कंडुलना, अजय कुमार, स.आ. संजय पाठक, आ. फुलेंद्र कुमार बैठा, अजीत कुमार पाण्डेय, महेंद्र मांझी, पिंकू कुमार, उपेन्द्र मोची और श्याम लाल मेहता शामिल थे।