वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सी0के0 मिश्रा ने ITR से जुड़ी अहम जानकारी देते हुए कहा के वर्ष 2019 ~ 2020 अर्थात करनिर्धारण साल 2020 ~ 2021 की देरी से भरे जाने वाले रिटर्न की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 है। सरकार बार बार सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है कि 31 मार्च के पहले अपनी आयकर विवरणी फाइल कर दें लेट फीस के साथ। सरकार ने एक स्लोगन दिया है "स्मार्ट बनो फाइल करो" अगर आप 31 मार्च के पहले अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको धारा 234F के अनुसार ₹1000 से लेकर के ₹10000 तक की पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। उसके बाद सरकार उस ईयर को ब्लॉक कर सकती है जैसा पिछले सालों में किया है अर्थात आप इस साल के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई आयकर विभाग की तरफ से नोटिस ना आए। अगर आपकी इनकम 500000 से कम है लेकिन किसी भी आय पर अगर टीडीएस कटा है तो आपको रिटर्न जरूर करना चाहिए क्योंकि टीडीएस कटा है तो वह डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एसेसमेंट करता है और आपके पास नोटिस भी आ सकता है। भविष्य की योजनाओं के साथ आप आज भी पैसे बचाएं। साल 2020 - 2021 के लिए 31 मार्च निवेश करने की अंतिम तिथि है। अगर आप नौकरी पेशा के लोग हैं या व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने आय के अनुसार निवेश करना चाहिए जैसे धारा 80 सी में Rs. 150000 तक और धारा 80D मेडिकल इंश्योरेंस करके अपना कर सकते हैं। करदाता पब्लिक प्रोविडेंट फंड , कर्मचारी प्रोविडेंट फंड , बीमा, घर के लोन का भुगतान, बच्चों की ट्यूशन फीस, पेंशन योजना आदि में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।