बंशीधर नगर : अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में धुरकी, सगमा, भवनाथपुर व श्री बंशीधर नगर प्रखंड के कुल 11 दुकानदारों ने लाइसेंस व निबंधन के लिए आवेदन दिया।
अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने अनुमंडल के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि दुकान संचालन के लिए लाइसेंस व निबंधन जरूरी है। सक्षम प्राधिकार से वैद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करना वैधानिक अनिवार्यता है। बगैर अनुज्ञप्ति धारी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 माह के कारावास की सजा व 500000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही मिलावटी सामान बेचने व खाद्य पदार्थ में अखाद्य पदार्थ पाए जाने की स्थिति में संबंधित दुकानदार को दंडित किया जाएगा।
मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी अजय कुमार तिर्की, उपेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।