बंशीधर नगर : श्री बंशीधर नगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर व नगर उंटारी प्रखंड के कुल 13 खाद्य कारोबारियों ने लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया। तत्काल छह ठेला खोमचा दुकानदारों को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने निबंधन प्रमाण पत्र सौंपा।
अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने कहा कि सभी तरह के खाद्य सामग्री के कारोबारियों को लाइसेंस व निबंधन सक्षम प्राधिकार से लेना वैधानिक अनिवार्यता है। बिना वैद्य अनुज्ञप्ति धारित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 माह के कारावास की सजा व 5 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।
वहीं अधिकारियों को झूठा सूचना देने पर 3 माह का कारावास या दो लाख रुपये का जुर्माना तय हैै। मिलावटी सामान रखने व बेचने पर 2 से 10 लाख रुपये का जुर्माना है। खाने के सामान में काक्रोच, पिन, चींटी व अन्य अखाद्य सामग्री पाए जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना निर्धारित है। अधिकारियों के द्वारा जांच के लिए सैंपल लेने से रोकने पर 1 लाख रुपये जुर्माना व 3 महीने का कारावास का प्रावधान है।
फूड लाइसेंस शिविर में कार्यपालक दंडाधिकारी अजय कुमार तिर्की, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार, नगर प्रबंधक रवि कुमार, उपेंद्र कुमार, शुभम कमल सहित खाद्य कारोबारी उपस्थित थे।