गढ़वा :सरकार द्वारा छठ महापर्व को लेकर दिनांक 15 नवंबर 2020 को जारी दिशानिर्देश को वापस कर दिनांक 17 नवंबर 2020 को पुनः नए दिशा निर्देश निर्गत किए गए है। अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, मोहम्मद जियाउल अंसारी ने सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के आलोक में कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।
गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के लिए जारी संशोधित दिशा निर्देश :
1. कंटेनमेंट जोन के बाहर खुली जगहों पर मंडली को अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट (2 गज) की सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोगों को समायोजित किया जाएगा।
2. सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के दौरान राष्ट्रीय निर्देशों का पालन किया जाए;
A.फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
B.व्यक्तियों को 6 से (2 गज) की न्यूनतम दूरी
बनाए रखना अनिवार्य होगा।
C.सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से जल
निकाय के भीतर थूकना प्रतिबंधित है।
3. छठ पूजा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी भी नदी/ तालाबों/ झीलों/ बांधों/ जलाशयों के किनारे या उसके पास किसी भी प्रकार की कोई स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होंगी।
4. सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी/पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं होगा।
6. छठ समितियां उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगी।
उन्होंने कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।