गढ़वा : कोविड 19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा, मोहम्मद जियाउल अंसारी ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में कहा कि कोविड 19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने आमजनों से अपील भी किया है कि छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें जिसमें
1. चूँकि नदी, तालाब, झील के पानी में छठ पूजा करते समय दो गज की दूरी का सामाजिक अनुपालन सुनिश्चित करना संभव नहीं है, इसलिए सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम, जलाशय एवं किसी भी अन्य जल निकाय के पानी में छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके।
2. किसी भी सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम, जलाशय एवं किसी भी अन्य जल निकाय के किनारे या उसके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
3. छठ पूजा के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा छठ घाटों पर निर्धारण/बैरिकेडिंग/ विशेष प्रकाश व्यवस्था निषिद्ध है।
4. सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी।
5. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ आयोजक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।