गढ़वा : राज्य सरकार द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर 2020 तक बालू के खनन एवं बालू उठाव पर रोक लगाई गई है। इन 4 महीनों में वैद्य तरीके के डंप किए गए बालू का ही उठाव किया जा सकता है। उक्त बातें पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने मंगलवार को अपने वेश्म में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इनकी पहचान होते ही संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि केतार प्रखंड के पाचाडूमर बालू घाट से अवैध बालू खनन तथा इसके उठाव का कारोबार कर रहे सरगना की पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है। जल्द ही यह मास्टर माइंड पुलिस की गिरफ्त में होगा।
उन्होंने कहा कि रविवार की रात पाचाडूमर बालू घाट से अवैध बालू उठाव किए जाने के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस को पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। इनसे प्राप्त जानकारी के आलोक में पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि जिले के किसी भी नदी से बालू उठाव करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोन नदी के पाचाडूमर बालू घाट से अवैध बालू उठाव करने वाले वाहन के साथ-साथ 11 चालक को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं खनन विभाग को आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है।