मामला मझिआँव के रामपुर पैक्स, एवं खरौंधी प्रखण्ड में अबुआ आवास तथा मंईयां सम्मान योजना से है संबंधित
रामपुर पैक्स में धान क्रय में गड़बड़ी, अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज
योजना के कार्यान्वयन में गड़बड़ी करनेवाले पर होगी कानूनी कार्रवाई : उपायुक्त
गढ़वा: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने तीन अलग-अलग मामलों में कड़ी कार्यवाई की है। जिसमें उन्हें मझिआँव प्रखण्ड अंतर्गत रामपुर पैक्स में धान क्रय के दौरान कालाबाजारी संबंधी भारी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के आलोक में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच करायी गई।
भारी अनियमितता के लिए रामपुर पैक्स के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई, अध्यक्ष द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं था जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि अनियमितता के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा के माध्यम से श्री रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष, रामपुर पैक्स, प्रखण्ड-मझिआँव, जिला-गढ़वा के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् मझिआँव थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है।
उपायुक्त श्री जमुआर ने कहा कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा जारी निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सरकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनियमितता प्रकाश में आने पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अबुआ आवास में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों पर हुई कठोर कार्रवाई
खरौंधी पंचायत में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास दिए जाने का है मामला
मुखिया एवं पंचायत सेवक निलंबित बीडीओ, कोर्डिनेटर से कारण पृच्छा
वहीं दूसरे मामलें में खरौंधी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत, खरौंधी में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच में पाया गया है कि खरौंधी पंचायत में कुल 09 अयोग्य लाभुकों को आवास की स्वीकृति कराया गया है, जिसमें 07 लाभुकों के खातें में प्रथम किस्त की राशि भी विमुक्त किया गया है।
उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा इस मामले में सभी संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जसमें (1) श्री शशि कुमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खरौंधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। (2) खरौंधी पंचायत की मुखिया श्रीमती मंजु देवी को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को कर दिया गया जबकि (3) श्री रविरंजन प्रखण्ड समन्वयक एवं श्री रवीन्द्र कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरौन्धी द्वारा पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण पृच्छा किया गया है, साथ ही चेतावनी दिया गया कि यदि अगली बार लापरवाही परिलक्षित होती है तो आपलोग की जबाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि आवास विहीन लोगों को अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। आवास का लाभ योग्य लाभुकों को ही दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ लिए जाने का मामला संज्ञान में आएगा तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंईयां सम्मान योजना में जालसाजी करने वाले पर हुई कठोर कार्रवाई
CSC संचालक द्वारा योग्य लाभुकों को पैसा वापस किया गया
वहीं तीसरा मामलें में खरौंधी प्रखण्ड के कुपा पंचायत के CSC संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारयण गुप्ता एवं अजित प्रजापति द्वारा गलत मंशा से जान बुझकर मइंयां सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या एवं IFSC CODE के स्थान पर अपने सगे संबंधी/रिश्तेदार का खाता संख्या एवं IFSC CODE पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था।
इस संबंध में सर्वप्रथम तीनो CSC ऑपरेटर द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित कराया गया तथा अनियमितता बरते जाने के लिए तीनों CSC संचालक (1) नवनीत कुमार पटेल (2) सत्यनारयण गुप्ता एवं (3) अजित प्रजापति का ID तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।