गढ़वा : विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने समाहरणालय सभाकक्ष में गढ़वा जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लाभुकों के लाभ वितरण पर चर्चा की गई।
सरकारी योजनाओं पर रोक :
बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान योजना, आबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना, मंईंया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किसी नए लाभुक को लाभ नहीं दिया जाएगा।
इन योजनाओं के तहत किसी भी नए आवेदक को व्यवसाय अथवा वाहन लोन की पहली किस्त देने पर भी रोक है।
वाहनों के उपयोग के दिशा-निर्देश :
बैठक में वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने वाहनों के उपयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 में वीडियो वैन और स्टार प्रचारक के उपयोग की अनुमति राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी। अन्य प्रचार-प्रसार संबंधी वाहनों के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वाहनों के सभी अद्यतन कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी जमा करनी अनिवार्य होगी।
वाहनों पर बैनर और पोस्टर का उपयोग:
बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी वाहन पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर या झंडा लगाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, चुनाव के दिन नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन वाहनों की अनुमति होगी। काफिलों के संदर्भ में, अधिकतम 10 गाड़ियों की अनुमति दी गई है, और दो काफिलों के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
मतदान के दिन वाहनों का उपयोग :
चुनाव के दिन उम्मीदवार और उनके एजेंट के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी। मतदान के दिन निजी वाहनों के उपयोग पर रोक नहीं होगी, जैसे कि मिल्क वैन, एंबुलेंस, अस्पताल वाहन, पानी टैंकर, इलेक्ट्रीसिटी एमरजेंसी वाहन, पुलिस ऑन ड्यूटी और दिव्यांग व्यक्तियों के निजी वाहन।
हालांकि, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक वाहन से ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अनुदेशों का अनुपालन अनिवार्य:
बैठक में सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वे चुनावी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में जिला स्तरीय निर्देशों के पालन के लिए सभी प्रतिनिधियों को सूचित किया गया, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।