गढ़वा : विधानसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गढ़वा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश में शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 और शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या-9 और 14 के अंतर्गत जिले के सभी शस्त्रों को संबंधित थाना या गन हाउस में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 17-10-2024 से 20-10-2024 के बीच निश्चित रूप से अपने शस्त्र जमा कर दें। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने थाना/ओपी के अंतर्गत आने वाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को इस आदेश की सूचना दें और शस्त्र जमा कराएं।
पुलिस अधीक्षक गढ़वा को निर्देश दिया गया है कि शस्त्र जमा से संबंधित प्रतिवेदन 23-10-2024 तक जिला सामान्य शाखा, गढ़वा में जमा कराएं। इस आदेश को अतिआवश्यक और चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण समझा जाए।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा के इस आदेश की प्रतिलिपि सभी थाना/ओपी प्रभारियों, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गई है। जिला जन संपर्क पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे इस सूचना को जिले के सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित कराएं ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों तक यह सूचना पहुंच सके।