गढ़वा : अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 (crPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश ग्राम लखना और ग्राम पंचायत तिलदाग में लागू किया गया था, लेकिन क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अब इसका विस्तार ग्राम पंचायत रंका बौलिया, तिलदाग, पिपरा, करुआ कलां (प्रखंड गढ़वा) और ग्राम पंचायत डंडा (प्रखंड डंडा) तक कर दिया गया है।
निषेधाज्ञा के तहत निम्न आदेश जारी किए गए हैं:
1. एक साथ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है, हालांकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
3. शव यात्रा, स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्रों और परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
यह आदेश सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर BNSS की धारा 223 (IPC की धारा 188) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता को इस आदेश का पालन करने और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचने की अपील की गई है।