गढ़वा : माननीय उच्च न्यायालय झालसा रांची के निर्देश पर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष राजेश शरण सिंह के आदेशानुसार, जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा रवि चौधरी और एसडीजेएम मोनिका प्रसाद ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी।
एलएडीसी चीफ प्रविंद कुमार और एलएडीसी सदस्य सुधीर कुमार तिवारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों के लिए, जो अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। जिन्हें सजा हो चुकी है, उन्हें उच्च न्यायालय में अपील के लिए झालसा से भी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए उन्हें जेल के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देना पड़ेगा।
इस अवसर पर लीगल एड की जानकारी देते हुए एलएडीसी के कार्यों और उनकी प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया तथा बंदियों की समस्याएं भी सुनी गईं। इस मौके पर जेलर, कर्मचारी और सभी बंदी उपस्थित थे।