गढ़वा : स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी के कारण आज सदर थाना के बेलचांपा गांव में योजना के अनुसार संपन्न कराए जा रहे बाल विवाह को रोक दिया गया।
दरअसल प्रशासन को सूचना मिली की बेलचांपा की रहने वाली सईदा खातून पिता हाफिज अंसारी एक ऐसे लड़के से विवाह करने जा रही हैं जो 21 साल का नहीं है यानी कि अल्प वयस्क है। लड़का छतरपुर पंचायत के झलुवा गांव का रहने वाला है।
जांच की गई जांच में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ थाना प्रभारी, सीडीपीओ उपस्थित थे। पता चला यह शादी आज होने वाली थी लेकिन ऐन वक्त पर पहुंचकर उन्हें बाल विवाह कानून के प्रति जागरूक किया गया उन्हें बताया गया कि आगे यदि शादी होती है तो यह बाल विवाह अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध होगा।
लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले को सूचना दी गई और शादी रुकवा दी गई है यह समझाया गया कि लड़के की उम्र 21 साल की हो जाए तब शादी कर सकते हैं।