कांडी : सीडीपीओ सह बीडीओ राकेश सहाय ने मंगलवार को एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को इस योजना का लाभ सुनिश्चित रूप से मिले इसकी जवादेही संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य की है। यह बात स्पष्ट कर दिया गया है।
यदि कोई भी योग्य छात्रा इस योजना से वंचित रहती है तो इसे स्कूल के प्रधानाचार्य की लापरवाही माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी छात्रा को फॉर्म भरने के लिए प्रखंड कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को यह जवाबदेही दी गई है कि छात्राओं का फॉर्म वे अपनी निगरानी में भरवाना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद छात्राओं के भरे हुए फॉर्म को संबंधित प्रधानाचार्य समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को या फिर प्रखंड कार्यालय में सीडीपीओ कार्यालय को रिसीव कराएंगे और इसकी विधिवत रिसीविंग लेंगे।
निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी स्कूली छात्राओं को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल जाए यह स्कूल के प्रधानाचार्य सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि स्कूल के प्रधानाचार्य को यह अच्छी तरह पता है कि कौन सी छात्रा योग्य है और किसे किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलना चाहिए।