मझिआंव : थाना क्षेत्र के खजूरी पुल के समिप मंगलवार के रात्रि लगभग 8:00 बजे ग्रामीणों के द्वारा प्रतिबंधित मांस के साथ एक पिकअप गाड़ी को पकड़ कर थाना को सौंप दी थी। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित ने बताया कि केस कांड संख्या 132 /23, धारा 12 झारखंड प्रोविजन पशु स्लाॅटर एक्ट के तहत चार लोगों के उपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए बुधवार को गढ़वा जेल भेज दिया गया।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया किJH03K-6474 पर प्रतिबंध मांस वाहन द्वारा ले जाने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार के रात्रि में दी गई थी ,जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना लाया गया था ।जिसे जांच के बाद उस वाहन में प्रतिबंधित पशु का मांस, एवं पशु के शरीर के अन्य अवशेष पाया गया।
जिसे उन्होंने बताया कि उस सभी मांस को गांव से दुर ले जाकर जमीन में गढ़ा खोदाई कराकर उसे गड़वा दिया जाएगा ,क्यों कि मांस से काफी दुर्गंध दे रहा है।ईधर जि न लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया उसमें: पलामू जिला के भाई बीघा गांव निवासी मोहम्मद इकबाल के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमशाद, ग्राम भादुवा उर्फ गड़ेरिया डीह गांव निवासी समसुद्दीन अंसारी के 40 वर्षीय पुत्र महफूज अंसारी, ग्राम चचेरिया गांव निवासी भुआली डोम के 30 वर्षीय पुत्र विनोद डोम , एवं हैदर नगर गांव निवासी गटोरी डोम के 30 वर्षीय पुत्र गटौरी डोम सभी हैदर नगर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं का नाम शामिल है ।वे सभी उक्त पिकअप वाहन पर प्रतिबंधित मांस को गढ़वा की ओर से मझिआंव की ओर आ रही थी , पूछताछ के क्रम में उक्त सभी ने हैदर नगर ले जाया जा रहा था।
उधर प्रतिबंधित मांस पकड़ाने की सूचना पर लोगो में आक्रोश व्याप्त है । परन्तु पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई होने पर पुलिस पर लोगों की विश्वास जगी।