मझिआंव :
नितेश भास्कर:प्रखंड क्षेत्र के करमडीह जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर राशन घोटाले एवं राशन में कटौती तथा राशन देने के एवज मे पैसे वसुली के आरोप में निलंबित करतें हुए एक लाख रुपए की रिकवरी की गई है।जिसकी लिखित उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी को भेज दी गई है ।
लिखित जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नितेश भास्कर ने बताया कि करमडीह के जनवितरण प्रणाली के नेहा स्वयं सहायता समूह के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा लाभुकों को अगस्त एवं सितंबर माह का राशन नहीं देने एवं पूर्व में राशन देने के एवज में प्रति किलो ₹2 पैसे लेने एवं राशन में भारी कटौती करने सहित अन्य भारी शिकायतें मिली थी, यहां तक डीलर के खिलाफ ब्लॉक परिसर में कई बार ग्रामीणों ने हंगामा प्रदर्शन भी किया था,जिसे उक्त डीलर को तीन बार स्पष्टीकर दिया गया एवं कार्य शैली में सुधार लाने का निर्देश दिया गया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ,साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व में करमडीह के ही सरस्वती स्वयं सहायता समूह एवं चंदना गांव के हृदया देवी को राशन घोटाला के आरोप में निलंबित कर दिया गया था ,तथा दोनों डीलर को अवशेष राशन अविलंब उपलब्ध कराने का नोटिस जारी करते हुए निर्देश भी दिया गया है।
उनके दोनों दुकान के लाभुकों का करमडीह गांव के टोला जोगीवीर में नेहा स्वयं सहायता समूह के दुकान से टैग किया गया था ।जिसमे नेहा समुह के द्वारा भी लाभुकों को अगस्त एवं सितंबर माह का राशन नहीं देने , एवं उसके पूर्व में राशन में भारी कटौती करने ,पैसा लेने सहित अन्य आरोप के मामले लिखित शिकायत मिली ।जिसे उक्त डीलर को तीन बार नोटिस देकर स्पष्टीकरण पुछा गया था,जिसका संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। बाध्य होकर उस समुह के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी के यहां नीलाम पत्र दायर भी की गई।यह प्रखंड में पहला डीलर है जिसे राशन घोटाले के आरोप में नीलाम पत्र दायर किया गया है।साथ ही श्री भास्कर ने यह भी बताया कि लाभुकों को राशन हर हाल में मिलें उसे मद्देनजर रखते हुए नेहा स्वयं सहायता समूह दुकान को निलंबित कर दिया गया तथा उसपर चावल 1575.77किलोग्राम जिसका बाजार मुल्य प्रति किलोग्राम 36.40रुपये के हिसाब से 57358.28रुपये एवं गेहूं 1571.26 किलोग्राम का बाजार मुल्य 26.20रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से 41167.12रुपये टोटल राशि 98हजार 525रुपये तथा 12%दंड के साथ टोटल राशि एक लाख 10हजार तीन सौ अड़तालीस रुपये वसुली का नोटिस जारी की गई है,जिसे अविलंब उस राशि को कार्यालय में जमा करने का निर्देश दी गई है।
तथा उस निलंबित दुकान को नगर पंचायत क्षेत्र के आमर गांव के डीलर विनोद पांडेय के दुकान से टैग किया गया है। तथा उन्हें शख्त निर्देश दिया गया है कि राशन का उठाव स-समय कर सरकारी निर्देशानुसार लाभुको को राशन वितरण करें।नेहा समुह पर की गई उक्त राशि को अध्यक्ष ,सचिव, कोषाध्यक्ष सहित सभी 10 सदस्यों पर यह कारवाई की गई है ।जबकि दुसरी तरफ इस समुह के अध्यक्ष पर मनमानी रवैया अपनाने सहित अन्य आरोप लगा सचिव ,कोषाध्यक्ष एवं बाकी सभी सभी सात सदस्यों के द्वारा उपायुक्त एवं जिला पूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी आवेदन देकर पूर्व से ही करवाई इस समूह के अध्यक्ष पर करने की मांग करते आ रहे हैं।