ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी की दुकानें सहित कई दुकानों को खोलने की मिली अनुमति
बाहर निकलते वक्त रखें सामाजिक दूरी का खास ध्यान, मास्क का आवश्यक रूप से करें उपयोग: उपायुक्त
गढ़वा: झारखंड सरकार ने अनलॉक- 1 में झारखंड में कई छुटों का ऐलान किया गया है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कई गतिविधियों को छूट दे दी है। यह अनुमति 30 जून तक के लिए दी गई है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में उपायुक्त गढ़वा श्री हर्ष मंगला ने जिले में निम्न गतिविधियों के परिचालन को 30 जून तक अनुमति दी है।
जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों को 30 जून तक अनुमति दी गई है:-
1. कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर की दुकानें
2. आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की दुकाने
3. इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे- तार, स्विचगियर, लाइट, पंखे, कूलर गीजर, इनवर्टर की दुकानें
4. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर की दुकानें।
5. ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो एसेसरीज तथा बैटरी की दुकानें
6. ज्वेलरी की दुकान
7. चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें
8. घड़ियों की दुकानें
9. किचन और बर्तनों की दुकान, फर्नीचर की दुकान.
10. इसके अलावा उक्त निर्देश के आलोक में जिले में शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत दी गई है।
11. रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मगर वहां से सिर्फ होम डिलीवरी किया जा सकेगा।
उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सिर्फ गढ़वा जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित दुकाने आज से खोली जा सकेंगी। अन्य जिला क्षेत्र में दुकानें पूर्ववत बंद रहेंगी, जो पहले से खुलने की अनुमति थी वह खुलते रहेंगी।
वहीं जिले भर में ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा के परिचालन की अनुमति है।
बाहर निकलते वक्त सामाजिक दूरी का रखें खास ध्यान: उपायुक्त
उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देश पर जिले में कई गतिविधियों को छूट मिली है, ऐसे में उन्होंने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आवश्यक रूप से सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। इसके अलावा बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें।