भवनाथपुर :
उपायुक्त के निर्देश पर रविवार को भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत दुकानदारों के बीच खाद सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जागरूकता रथ निकाला गया।
जागरूकता रथ के माध्यम से लोगो को बताया गया कि बिना फ़ूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशनके खाने पिने वाले सामान बेचनेवाले होटल संचालक,किराना दुकानदार, एवं खाने वाले सामान बेचनेवाले दुकानदार के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियम 2006 की धारा 63 जे अन्तर्गत 6माह जेल की सजा तथा 5 लाख रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है। खाद्द अनूँज्ञप्ति रजिस्ट्रेशन के लिए श्री बंशीधर नगर अनुमंडल कार्यालय से मिलेगा। सभी को बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करने के लिए समान को बेचने हेतु होटल संचालक किराना दुकान एवं खाने वाले सामान बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध खाद सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है खाने वाले सामान को बनाने में केवल एफएस ए आई के द्वारा मान्यता प्राप्त फूड ग्रेड रंगों का इस्तेमाल करें हानिकारक इस्तेमाल करने व बेचने पर करवाई किया जाएगा खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार के खाने वाले तेल मशाला गुटका खुली बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी यदि खाने वाले सामग्री जैसे बिस्कुट चॉकलेट पान इत्यादि के साथ पान मसाला नहीं बेचना है एफएस एआई से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार पैकेट मिठाई पर डेट ऑफ फैक्ट्री बेस्ट फैक्चर डेट ऑफ बर्थ नंबर का होना अनिवार्य है खाने वाले तेल को विटामिन ए विटामिन डी के द्वारा फूड कम्युनिकेशन और करना अनिवार्य है खाना खाने वाले परिसर में खाना बनाने वाले हमेशा साफ रखना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा एफएसएआई के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकता है होटल संचालक खाने वाले तेल में अधिकतम दो या तीन बार ही पकाने के लिए प्रयोग करेंगे ।
प्रचार प्रसार से होटल संचालक, पान गुटखा ,व फुटकर वेवसाइयो में हड़कंप का माहौल है ।