बंशीधर नगर : कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने पूरे श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है। यह निषेधाज्ञा आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।
इस दौरान सभी इनडोर या आउटडोर मंडलियों को प्रतिबंधित किया गया है। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 व दाह संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है। धार्मिक जुलूसों सहित सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा होने पर रोक लगाया गया है। सभी विद्यालय को बंद कर दिया गया है। सभी मेला एवं प्रदर्शनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
किसी तरह के खेल का आयोजन नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर एकत्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या आधी रहेगी। साथ ही 2 गज की शारीरिक दूरी अनिवार्य होगा। रात्रि 8 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। बगैर मास्क व फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, बस, टैक्सी व ऑटो रिक्शा स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस आशय की सूचना दूरभाष से प्रसारित कर अनुमंडल वासियों को दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन पर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।