बंशीधर नगर : कनीय विद्युत अभियंता शिवम पांडेय ने बंबा गांव के 14 लोगों पर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने के मामले में थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कनीय विद्युत अभियंता के आवेदन पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के तहत विद्युत ऊर्जा चोरी करने का मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है।
थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत ऊर्जा चोरी रोकने के लिए एक छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसका नेतृत्व विद्युत सहायक अभियंता सुभाष प्रसाद कर रहे थे। छापेमारी दल के द्वारा बंबा गांव में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने के मामले में छापेमारी अभियान चलाया गया।
कनीय विद्युत अभियंता शिवम पांडेय के द्वारा बेलास राम पिता लखन राम पर 11336 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 13232 रुपये, अलियार राम पिता धरमु राम पर 12992 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 14888 रुपये, रामगहन राम पिता बद्री राम पर 13275 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15171 रुपये, सतन राम पिता गणेश राम पर 6000 रुपये क्षतिपूर्ति, रामखेलावन राम पिता बद्री राम पर 13661 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15557 रुपये, बरकु राम पिता सरयू राय पर 13551 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15447 रुपये, प्रयाग राम पिता गणेश राम पर 13366 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15262 रुपये, कैलाश राम पिता लखन राम पर 13499 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15395 रुपये, राजेश राम पिता स्व देवनारायण राम पर 11417 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 13313 रुपये, सुग्रीव राम पिता सरयू राय पर 12935 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 14831 रुपये, बसरोपण राम पिता गोबरी राम पर 13404 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15300 रुपये, बद्री राम पिता ठाकुर राम पर 12334 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 14230 रुपये, सलीम अंसारी पिता भिखारी अंसारी पर 13741 रुपये बकाया व 1896 रुपये क्षतिपूर्ति कुल 15637 रुपये तथा भोला राम पिता विश्वनाथ राम पर 7200 रुपये क्षतिपूर्ति का मामला दर्ज कराया है।