बंशीधर नगर : बंशीधर नगर अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने सभी थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से आदेश जारी किया है कि लौक डाउन के दौरान शादी विवाह कार्यक्रम हेतु सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्तियों को तथा दाह संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों को सम्मिलित होने का अनुमति प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 दिन पूर्व कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को हस्ताक्षरित सूची संबंधित अंचल कार्यालय एवं थाना को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सूची में वर्णित व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को तथा दाह संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
कार्यक्रम के दौरान सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के पूर्व कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से नष्ट करना होगा तथा हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश के साथ साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रखनी होगी। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन की अनुमति सक्षम प्राधिकार से लेनी होगी एवं वाहनों का प्रयोग विभागीय निर्देशानुसार करना होगा। सरकारी निर्देशों का उलंघन करने पर उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध भा. द. स. तथा आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन एवं कर्फ्यू वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन सभी के अलावा समय समय पर भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।