गढ़वा :
रात्रि 10 बजे के बाद बिना अनुमति आतिशबाजी न करें : एसडीएम
अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय आदि से 100 मी. दायरे में नहीं छोड़ें पटाखे
हर्ष फायरिंग है अपराध : गिरफ्तारी, लाइसेंस निरस्तीकरण, हथियार जब्ती की हो सकती है कार्रवाई
सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने शहर में अवैध पटाखा विक्रय की रोकथाम को लेकर एक बार फिर सतर्कता बरतते हुए औचक छापेमारी की। इस दौरान चार दुकानों में जांच की गई, जो पूर्व में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखा बिक्री के आरोप में चिन्हित थीं। हालांकि, छापेमारी के दौरान किसी भी दुकान से पटाखा या अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।
दुकानदारों ने बताया कि होली के समय हुई छापेमारी के बाद उन्होंने यह व्यवसाय बंद कर दिया है। इस पर एसडीओ ने चेतावनी दी कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखा बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संजय कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में बारात और अन्य आयोजनों में देर रात तक पटाखा फोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।
एसडीएम ने आम जनता से अपील की कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय, पूजा स्थल जैसे साइलेंस जोन से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी न की जाए।
संजय कुमार ने हर्ष फायरिंग को एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि यह एक असामाजिक परंपरा है जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह या किसी भी आयोजन में हर्ष फायरिंग न करें। ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।