गढ़वा : गढ़वा नगर पंचायत क्षेत्र में 2015 में हुए विभिन्न योजनाओं में घोटाले के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी गढ़वा सुशील कुमार ने शुक्रवार को गढ़वा थाना में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष पिंकी केशरी, उनके पति संतोष कुमार केशरी, नगर पंचायत गढ़वा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
वर्ष 2015 में नगर पंचायत गढ़वा में हुई अनियमितताओं की खबरें विभिन्न समाचार पत्रों, पोर्टलों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इन घोटालों में बस स्टैंड और टाउन हाल के जीर्णोद्धार, शहर में एलईडी लाइट लगाने और डस्टबीन की खरीद में अनियमितताएं शामिल थीं।
नगर पंचायत के तत्कालीन उपाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने इन अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके बाद तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की और घोटाले में पिंकी केशरी, संतोष कुमार केशरी, कार्यपालक पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता को दोषी पाया था।
बावजूद इसके, कमेटी की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अनिल कुमार पांडेय ने इस मामले को लोकायुक्त के पास ले जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश प्राप्त किया। हालांकि, नौ वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और दोषी बेखौफ रहे। अनिल कुमार पांडेय ने इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू पीआईएल 1270/2021 दायर की।
झारखंड उच्च न्यायालय ने 14 मई 2024 को गढ़वा नगर पंचायत में 2015 के घोटाले के मामले में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। गढ़वा समाहरणालय विधि शाखा ने पत्रांक 666 दिनांक 26 जून 2024 के माध्यम से नगर परिषद गढ़वा के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया। उपायुक्त के निर्देश के बाद, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने 5 जुलाई को गढ़वा थाना में आवेदन दिया।