गढ़वा : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दो सदस्यीय पीठ ने एक अहम फैसले में रॉयल सुंदरम जेनरल इंश्यारेंश कंपनी लिमिटेड के रिजनल मैनेजर को 2.56 लाख रुपये 45 दिनों में भुगतान का आदेश मंगलवार को दिया है। पीठ में आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और एकबाला कुमारी शामिल थे। गढ़वा थानांतर्गत कल्याणपुर गांव निवासी शाह मोहम्मद अंसारी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
भुक्तभोगी का आरोप था कि 28 दिसंबर 2015 को कल्याणपुर रोड स्थित अकेलवा आम के पास उनका वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दौरान वैन बीमा अवधि में था। आरोप लगाया था कि शिकायत कराने के बाद भी उन्हें बीमा की राशि नहीं मिली। उन्होंने रॉयल सुंदरम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वैन का बीमा कराया था।
बीमा अवधि 30 अक्टूबर 2015 से 29 अक्टूबर 2016 तक मान्य था। उसके लिए उन्होंने 21 हजार 449 रुपये का प्रीमियम का भुगतान भी किया था। उसके बाद भी उन्हें बीमा का लाभ कंपनी की ओर से नहीं दिया गया। उससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ।
मामले में भुक्तभोगी की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। भुगतान के लिए दिए गए आदेशित राशि 2.56 लाख रुपये में दुर्घटना के बाद वाहन की रिपेयरिंग में आए खर्च 2.16 लाख के अलावा मानसिक और आर्थिक नुकसान के एवज में 30 हजार और मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार शामिल है। निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है।