गढ़वा : उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राजेश कुमार पाठक ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत
जिले के गढ़वा प्रखंड के ग्राम- कोरवाडीह, वार्ड नंबर- 12 ग्राम- लगमा, वार्ड नंबर- 3 ग्राम- पोटमा, वार्ड नंबर- 7 दीपवां मुहल्ला, वार्ड नंबर - 9, नगर परिषद गढ़वा व ग्राम- पिपराकला में चिन्हित स्थानों को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया।
उन्होंने इस आशय के जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी, संबंधित सर्कल इंस्पेक्टर एवं एमओआईसी द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत, पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी *घरों के सर्वेक्षण का कार्य स-समय पूर्ण करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री एग्जिट होगा। तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, आवश्यक वस्तुओं एवं चिकित्सा से संबंधित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति पूर्व में गठित कोषांगों के माध्यम से की जाएगी।