सीटो की संख्या से आधे यात्री ही कर सकेंगे बस की सवारी
सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें यात्री
गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा राजेश कुमार पाठक के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा मनीष कुमार ने जिले के सभी बस मालिको के लिए निर्देश जारी करते हुए बताया है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य के अन्दर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। गढ़वा जिले में 1 सितम्बर 2020 से बस सेवा शुरू की जाएगी। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान बचाव व महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करते हुए ही राज्य के अंदर बसों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोविड टेस्ट सैम्पल लिया गया है, उन्हे कोविड टेस्ट रिर्पोट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट हीं बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा। बसे अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रूकेंगी इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजेमेन्ट एक्ट एवं एमवी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यात्रा करते वक़्त यात्रियों को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा । वहीं ड्राईवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिर्वाय होगा। वहनों में बैठने के समय सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिर्वाय होगा।
वाहन रूकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने के समय भी सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जायेगी तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन यात्रियों को सलाह दिया जायेगा कि वे अविलम्ब चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करें। यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा ध्रुमपान व अन्य नशीली एवं मादक पर्दाथों का सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक मुंह, आंख, नाक आदि न छुएं। सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा।
पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाॅल करें एवं ऑन रखें।
उन्होंने कहा कि बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाईज करना होगा एवं पूरी बस को सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों से प्रत्येक दिन सैनिटाईज करना होगा। बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे अथवा अलग-अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें एवं बस कंडक्टर इसका ध्यान रखें।
साथ हीं यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
उन्होंने पैंसठ वर्ष के अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। यात्रा करने वाले यात्री बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राईवरों/सहायकों का नाम एवं मोबाईल नम्बर सुरक्षित रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध करायेंगे।
ड्राईवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा। न हीं कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राईवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक/पर्दे से ड्राईवर केबिन तैयार कर उन्हे यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखना अनिर्वाय है।