बंशीधर नगर :
अनुमंडल दंडाधिकारी आलोक कुमार के निर्देशानुसार गुरुवार को जमा दो उच्च विद्यालय परिसर के दुकानदार व विद्यालय परिवार अपना पक्ष व कागजात प्रस्तुत करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे।
बताते चलें कि विद्यालय की ओर से गत 5 जनवरी को परिसर के सभी दुकानदारों को सप्ताह भर के अंदर दुकान खाली करने व 15 दिनों के अंदर दुकान का बकाया किराया होल्डिंग टैक्स के साथ जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था। जानकारी के अनुसार नोटिस के विरुद्ध सभी दुकानदारों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा था कि गढ़ परिवार की ओर से विद्यालय को 3 एकड़ व दुकानदारों को 2 एकड़ जमीन दिया गया है। साथ ही विद्यालय पर कई आरोप लगाए गए थे। दुकानदारों के आवेदन के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी ने विद्यालय परिवार व दुकानदारों को अपना-अपना पक्ष व कागजात प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित किया था।
निर्धारित तिथि को सभी दुकानदार व विद्यालय परिवार अनुमंडल कार्यालय पहुंचा। अनुमंडल दंडाधिकारी के समक्ष सभी दुकानदारों ने कहा कि हम लोगों के पास भूमि का कोई कागजात नहीं है। हम लोग विद्यालय का किराएदार हैं। हम सभी किराया देने को तैयार हैं। यदि हम लोगों का दुकान खाली करा दिया जाएगा तो हम सभी सड़क पर आ जाएंगे। जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा दुकान ही है। इस पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि आप सभी आगामी 20 जनवरी तक बकाया किराया जमा करें। इसके बाद बैठक कर विचार किया जाएगा कि क्या करना है। सरकार का आदेश सभी को मानना है। मौके पर प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार पांडेय, शिक्षक अमरेंद्र दास, शिक्षिका सुमन रानी जायसवाल सहित विद्यालय परिसर के सभी दुकानदार उपस्थित थे।