गढ़वा :
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित कार्डधारियों को प्रत्येक माह समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने एवं लाभुकों से दुर्व्यवहार करने के लिए जनता दरबार तथा विभिन्न अन्य माध्यमों से उपायुक्त गढ़वा को प्राप्त शिकायत के आधार पर निदेशानुसार कार्रवाई करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय के स्तर झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1995 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत सुनवाई करते हुए 10 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों - 01. ललिता स्वयं सहायता समूह ग्राम- सरस्वतीया, प्रखंड- बरडीहा, 02. विष्णु महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम- डंडई, प्रखंड- डंडई, 03. कर्मा महिला समूह, ग्राम- पचौर, प्रखंड- डंडई, 04. झारखंड महिला मुक्ति मोर्चा, ग्राम- पुतुर, प्रखंड- सगमा, 05. मनोरमा देवी, ग्राम- सिलिदाग, प्रखंड- रमना, 06. हरेंद्र कुमार गुप्ता, ग्राम- दुर्जन, प्रखंड- रमकंडा, 07. काली महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम- बौलिया, प्रखंड- डंडई, 08. श्री रामजी राम, ग्राम- तेलियाबांध, प्रखंड- कांडी, 09. बैजनाथ राम, ग्राम- नौका, प्रखंड- भंडरिया एवं 10. मोती स्वयं सहायता समूह ग्राम- बायाखुरा, प्रखंड- भंडरिया के उचित मूल्य की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है तथा जिले के अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया गया है
कि प्रत्येक माह में मदवार संबंधित लाभुकों को विभागीय निर्देश के आलोक में अनुमान्य खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
वितरण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को अवैध रूप से सरकारी खाद्यान्न भंडारण करने के लिए विवेक कुमार केसरी, पिता- बृज किशोर प्रसाद केसरी, पता- कलवार मोहल्ला गढ़वा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995, झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019/2022 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा आईपीसी धाराओं के तहत स्थानीय थाना गढ़वा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।