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चितरपुर से युवक के साथ फरार युवती ने घर आने से किया इंकार, युवती अपनी सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय केरल में दायर की याचिका।

location_on Ramgarh access_time 27-Feb-25, 08:05 AM

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न्यायालय से वारंट मिलने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़।पुलिस अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि दिनांक-22 फरवरी 2025 को पीड़िता आशा वर्मा के भाई रौनक कुमार वर्मा के द्वारा रजरप्पा थाना में आकर एक टंकित आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि उनकी बहन आशा वर्मा को मो० गालिब उर्फ राजा के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया गया है। आवेदक के आवेदन के आधार पर रजरप्पा थाना कांड सं0-38/2025, दिनांक-22 फरवरी 2025, धारा-87/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड में पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के निर्देशन में 02 पुलिस पदाधिकारियों को राज्य से बाहर केरला के अलाप्पुझा जिले के कांयकुलम थाना भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा अलाप्पुझा जिले के पुलिस अधीक्षक से दूरभाष के माध्यम से वर्त्ता कर पीड़िता की बरामदगी हेतु आवश्यक पत्राचार किया गया है। तत्पश्चात वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से पीड़िता को कांयकुलम थाना क्षेत्र से केरल राज्य के कांयकुलम थाना, जिला-अलाप्पुझा लाया गया है।पीड़िता द्वारा रजरप्पा थाना, जिला-रामगढ़, झारखण्ड अपने घर आने से इंकार किया गया एवं लिखित रूप से पीड़िता के द्वारा स्वयं उच्च न्यायालय, केरल में अपने बालिक होने एवं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर एक याचिका दायर किया गया है। फिलहाल लड़की को स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे आश्रय गृह में रखा गया है। रजरप्पा थाना काण्ड सं0-38/2025 में बनाये गये प्राथमिकी अभियुक्त मो० गालिब उर्फ राजा, पिता-मो० मुख्तार, सा०-चितरपुर दर्जी मोहल्ला, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़ की गिरफ्तारी हेतु व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ से वारंट प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। कानूनी औपचारिकता पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय के आदेशानुसर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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