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उपायुक्त रामगढ़ ने मुआवजा भुगतान में अनियमितता मामले में तत्कालीन प्रधान लिपिक पर की कार्रवाई।

location_on Ramgarh access_time 29-Jan-25, 08:25 AM

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तत्कालीन प्रधान लिपिक के पेंशन से 10% राशि कटौती का दंड दिया गया है। रामगढ़: एनएच 33 के चौड़ीकरण अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में वित्तीय अनियमितता संबंधित मामले में श्री प्रवीण कुमार सिन्हा तत्कालीन प्रधान लिपिक जिला भूअर्जन कार्यालय रामगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। संबंधित मामले में श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समिक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए प्रवीण कुमार सिन्हा के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 45 बी के तहत स्थाई तौर पर 10% पेंशन से राशि कटौती का दंड उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा अधिरोपित किया गया है।




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