रामगढ़ : अवर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की कोर्ट ने मंगलवार को छह वर्ष पुराने हत्या के मामले दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीस-तीस हजार रूपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। रुपये जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान तय किया गया है। जानकारी के अनुसार मामला बरकाकाना ओपी क्षेत्र के हेहल गांव का है। जहां छह वर्ष पूर्व सीसीएल से आवंटित पानी की कालाबाजारी का विरोध करने पर किशोर गिरी के पुत्र सुनिल गिरी को अनवर हुसैन और मो. कलाम ने पीट पीट कर मार डाला था । छह वर्ष चली सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाए जाने पर पीड़ित परिवार से न्यायालय का आभार जताया है। स्व. सुनील गिरी की मां उर्मिला देवी ने कहा कि बेटे की मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को काफी दबाने भटकाने का प्रयास किया। मामले में हिंदू संगठनों विहिप और बजरंग दल ने काफी सहयोग किया। जिससें आज हमें न्याय मिल सका है।