गढ़वा : उल्लेखनीय है कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरूपयोग समाज में विकराल रूप ले रहा है, जो समाज, राज्य, और देश के लिए हानिकारक है। इसके बढ़ते दुरुपयोग को कम करने हेतु तस्करों तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ समाज को, विशेषकर किशोरों तथा युवा वर्ग को, इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय गढ़वा द्वारा तैयार किए गए जागरूकता रथ को आज समाहरणालय गढ़वा परिसर से उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मौके पर अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो, जिला योजना पदाधिकारी-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, सहायक जन सम्पर्क पदाधिकारी अमित कुमार केशरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
Advertisement
मौके पर उपायुक्त ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता की आवश्यकता व महत्त्व को देखते हुए दिनांक 19.06.2024 से 26.06.2024 तक जिले में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें जिला के सभी संबंधित विभागों, JSLPS, NGOs और कॉरपोरेट्स को शामिल किया गया है। सूचना एवं शिक्षा विभाग, पंचायती राज, जनसंपर्क विभाग समेत अन्य के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, कार्यशाला, जागरूकता रथ, रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड थीम के तहत मैराथन दौड़ आदि आयोजित किए जाएंगे।
◆ जागरूकता रथ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को निषिद्ध मादक पदार्थों के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा।
Advertisement
इस दौरान उन्हें निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी:
■ 18 वर्ष से कम आयु को मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।
■ शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के क्षेत्रफल में मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।
■ मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करना अपराध है।
■ नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती दण्डनीय अपराध है।
■ नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग दण्डनीय अपराध है।
■ कठोर सजा का प्रावधान है।
■ बीस साल तक की सजा हो सकती है।
■ दो लाख या इससे अधिक का जुर्माना हो सकता है।
■ कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
■ मादक पदार्थ/अफीम की खेती से जुड़ी कोई भी सूचना टोल फ्री नंबर 112 पर दें।
■ ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन का साथ दें।
■ आपके द्वारा दी गई जानकारी पर त्वरित कार्रवाई होगी और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।