गोमिया। गोमिया प्रखंड के आईईएल स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के 57 मकानों को बुधवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर आवास बोर्ड की जमीन पर बने 57 आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराया।
बता दें कि इन आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश जारी किया था। इसके बाद बोकारो उपायुक्त ने हाउसिंग बोर्ड के अवैध कब्जेदारों से मकान को खाली कराने की जिम्मेदारी बेरमो एसडीओ को दी।
एसडीओ अनंत कुमार व एसडीपीओ सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में दंडाधिकारी गोमिया बीडीओ कपिल कुमार, सीओ संदीप अनुराग टोपनो, पशुपालन पदाधिकारी सुरेश कुमार व सीआई लालमोहन दास ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया।
बुधवार को प्रशासन के पहुंचते ही आवासीय कॉलोनी में हडकंप मच गया हालाँकि कुछ लोग पूर्व से ही अपने आवासों को खाली करने में जुट गये थे वहीं कुछ लोग प्रशासन के दबिश के बाद अपने मकानों से सामानों को निकालना शुरू किया। इस दौरान लोगों में छत विहीन होने का दुःख साफ-साफ देखा जा रहा था, वहीं कुछ ने प्रशासन द्वारा जबरन आवास खली करे जाने का विरोध भी किया और आवास बोर्ड के कर्मचारियों पर हीं पैसे लेकर आवास बेचने, नोटिसों को दबाने व आवासों किराए पर देने का आरोप भी लगाया। हालाँकि पुरे घटनाक्रम में पुलिस को कहीं भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा।
बता दें कि 80 के दशक में आवास बोर्ड ने उक्त आवासों का निर्माण कराया था। बोर्ड ने आवासों को आवंटित किया था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से आवास पर लोगों का कब्जा जारी रहा। कई बार मकान खाली करने का निर्देश जारी किया गया था लेकिन आवास खाली नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने आवास खाली कराकर आवास को सील कर दिया। आवास के कब्जाधारियों के आवास को हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया है।
एसडीओ अनंत कुमार ने बताया कि गोमिया प्रखंड में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अधिकृत रूप से 57 आवास अतिक्रमित थे। संपूर्ण स्थिति को नियंत्रित रखते हुए माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। बताया कि पूरी कार्रवाई के लिए पदाधिकारियों दंडाधिकारियों सहित 150 सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अतिक्रमित सभी आवास को खाली करवाकर उसमे ताला बंद कर सील कर दिया गया है। बताया कि सभी को अन्यत्र स्थानांतरित होने का निर्देश दिया गया है किसी भी प्रकार के अस्थाई स्ट्रक्चर टेंट व झुग्गी निर्माण पर रोक लगाई गई है। वहीं जल्द ही बिजली विभाग को बिजली काटने से संबंधित आदेशपत्र जारी करने की बात एसडीओ ने कही है।