गोमिया। बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत जारंगडीह 12 नंबर की एक विवाहिता ने अपने पति, ससुर, सास, के खिलाफ बोकारो थर्मल थाने में मामला दर्ज कराया है। आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि जून 2020 में उसकी शादी बिहार के गया जिलान्तर्गत शेरघाटी निवासी एजाज मोहम्मद के पुत्र फारूक आजम से दहेज के रूप में जेवरात समेत नकदी कुल ढाई लाख देकर मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी।
बताया कि शादी के कुछ माह बाद ही पति फारूक आजम, ससुर एजाज मोहम्मद, सास अजमिला खातून द्वारा मेरे पिता से जल्द लौटा देने के शर्त पर कई किस्तों में जमीन ख़रीदगी के नाम पर सात लाख रुपये लिए। दिनांक 19 अप्रैल 2021 को पिता का इंतकाल हो गया। बताया कि पति फारूक मुझे लेकर मायके आए और भाइयों से दहेज के रूप में एक लाख नकद रुपये मांगने का दबाव बनाया मांग नहीं मानने पर उसी दिन मारपीट किया गया। दूसरे दिन दिन रुपए के एवज में कार कार की मांग की। पीड़िता ने आगे बताया कि कार वाली मांग नहीं मानने पर मेरे पति फारूक मुझे वहीं छोड़कर घर लौट गए।
पीड़िता ने आवेदन में बताया कि उसके पति के द्वारा डेढ़ माह गुजर जाने बाद भी जब लेने नहीं आए तो अंतत: 11 जून 2021 को भाइयों से 50 हजार मांगकर पति को दिया। अगले दिन पति पुनः 2 लाख की मांग करने लगे। सास अजमिला खातून व ससुर एजाज मोहम्मद दो लाख न देने की परिस्थिति में शेरघाटी के मेरे पैतृक बेशकीमती जमीन पति फारूक के नाम लिख देने की मांग करने लगे। बताया कि मना करने पर तीनों आरोपितों द्वारा मुझे एक कमरे में बंद कर भूखे रखकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पड़ोसियों ने जब इसकी सूचना मेरे भाइयों को दी तब मेरे भाइयों द्वारा दिनांक 28 जून को मुझे जारंगडीह लाया गया। उसी रात मेरे पति फारूक ने पुनः फोनकर धमकी देकर शेरघाटी की जमीन लिखने की बात कही।
पीड़िता ने पति सास व ससुर पर अपने मृतक पिता सहित भाइयों से पैसे लेने के बावजूद गर्दन में चाकू रखकर मौत का भय दिखाकर और दहेज मांगने का आरोप लगाया है।
पीड़िता के आवेदन के आधार पर बोकारो थर्मल थाना में मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भादवि की धारा 498(A)/34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नामजद के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।