गोमिया। गोमिया थाना अंतर्गत साड़म भाट टोला निवासी कलाम राय ने गोमिया थाना में आवेदन देकर अपनी अपने दामाद, समधी, समधन सहित अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ गोमिया थाने में मामला दर्ज कराया है। आवेदन में कलाम ने कहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी तीन वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ही भाट टोला निवासी निवासी हलीम राय के पुत्र इरसाद राय से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ माह बाद से हीं दामाद इरसाद राय, समधी हलीम राय, समधन सहित रिश्तेदार मज़बूल राय, जियारत राय द्वारा दहेज के रूप में 50 हजार रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। मांगे नहीं मानने पर बेटी के साथ मारपीट किया जाने लगा।
वहीं पीड़िता के पिता ने आवेदन में उक्त सभी आरोपियों की मोटरसाइकिल की मांग पूरी करने परंतु 50 हजार रुपए न दे पाने पर उन सभी के द्वारा बेटी को भूखे रखकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
बताया कि शुक्रवार को मेरे दमाद व उसके सभी घर वाले मिलकर मेरी बेटी को लाठी डंडा से मारपीट किया। अभी मेरी बेटी गर्भवती है, इस दौरान वह चिल्लाते रही फिर उनलोगो ने उसे इतना मारा कि वह गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गई।
सूचना मिलने पर पहुंचा तो खून से लथपथ मेरी बेटी गंभीर बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी। बताया कि मेरे वहां पहुंचने व बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए उठाने के क्रम में मेरा दामाद समधी व समदन तथा उसके दोनो अन्य पुत्र मुझे भी मारपीट करने लगे। उन लोगों ने मुझे धमकी दिए कि तुम्हारी बेटी को मार दिए है। तुम्हें भी जान से मार देंगे। हो-हल्ला सुनकर पड़ोसियों के आने पर आरोपित भाग निकले।
पीड़ित पिता ने बताया कि तत्काल घायल बेटी को इलाज के लिए गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीरता को देखते हुए बोकारो सदर रेफर कर दिया गया है। बताया कि उसकी गर्भवती बेटी की लगातार खून की उल्टियां कर रही है। फिलहाल उसकी गर्भवती बेटी का इलाज बोकारो सदर में चल रहा है। पीड़ित पिता के लिखित आवेदन के आधार पर गोमिया थाना में आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा-341/323/325/498(A)
1504/506/34 एवं 3/4 दहेज़ प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।