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हत्या के आरोप में छह दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास, ₹20,000 जुर्माना

location_on गढ़वा access_time 17-Aug-24, 09:49 AM visibility 1070
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हत्या के आरोप में छह दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास, ₹20,000 जुर्माना
मृतक विमल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह फ़ाइल फ़ोटो


गढ़वा check_circle
संवाददाता



गढ़वा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दोषी पाए गए छह व्यक्तियों को आजीवन सश्रम कारावास और ₹20,000 प्रति व्यक्ति आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों में श्याम राज शर्मा उर्फ पंकज शर्मा, अनिल राम उर्फ दीपक, शकील अंसारी उर्फ शकील अहमद, उदय शेख उर्फ शेख मुस्लिम, मदन चंद्रवंशी, और आसिफ उर्फ पिंटू अंसारी के नाम शामिल हैं। मामला गढ़वा थाना क्षेत्र के सुखबना निवासी विकेश सिंह के बयान पर आधारित है, जिन्होंने गढ़वा थाना कांड संख्या 329/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 22 जून 2022 की रात की है, जब मृतक विमल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित नहर चौक पर थे।
इसी दौरान अभियुक्तों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और गोलियां चलाईं, जिससे विमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर विकेश सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने विमल सिंह को सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया, जहां से उन्हें रिम्स रेफर किया गया। रिम्स ले जाने के क्रम में, विमल सिंह ने होश में आने पर बताया कि श्याम राज शर्मा, अनिल पासवान, और अनिल राम ने उन पर गोलियां चलाईं थीं, जबकि अन्य अभियुक्तों ने मारपीट की। बाद में, डाल्टनगंज पहुंचने से पहले विमल सिंह की मृत्यु हो गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, गढ़वा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद, न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया और कुल बारह साक्षियों के बयान कलमबद्ध किए गए।
साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत आजीवन सश्रम कारावास और ₹20,000 आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद, अदालत ने सभी दोषियों को सजा की एक प्रति निशुल्क प्रदान की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।




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