गढ़वा : शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई के संदर्भ में गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के 100 गज की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटका आदि की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के माहौल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।