स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कोरोना रोगियों को स्थानीय पहचान पत्र ना होने पर भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के लिए स्थानीय पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है।