स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए और अभियानों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को लताड़ा है। नाराज़ मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा "आपकी संस्था अकेले कोविड 19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है"। मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ तक कह दिया कि "आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए"।
मुख्य न्यायाधीश ने गौर किया कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान फेसमास्क पहनाने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहा। "जब आप चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे थे तो क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे?" कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं तैयार करती है तो कोर्ट 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगी।