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100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई को जांच के आदेश

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location_on WESTBENGAL access_time 05-Apr-21, 12:11 PM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिक के पू्र्व कमिश्नर परमबीर सिंह के की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह चिट्ठी मामले पर सुनवाई करते हुए हुए हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोप गंभीर हैं ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने अपा फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई अगले 15 दिनों तक इस मामले को देखें और फिर बताए कि क्या इस मामले में FIR होनी चाहिए या नहीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद से महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं।




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