एएनएम न्यूज़, डेस्क : उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लागू किया है। सरकार ने 15 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक राज्य में कर्फ्यू की घोषणा की है। मॉल, बार-रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स, गार्डन-पार्क, सिंगल स्क्रीन थियेटर, समुद्र तट और सार्वजनिक स्थान इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस संबंध में शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए गए। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों या थूकने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना मास्क के पाए जाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।