एएनएम न्यूज़, डेस्क : हरियाणा में एक निजी स्कूल छोड़ने और दूसरे में भर्ती होने के लिए, एक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (एसएलसी) की आवश्यकता होगी। छात्रों को एसएलसी के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इस प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता को बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए एसएलसी आवश्यकता पर चर्चा करेंगे।