एएनएम न्यूज़, डेस्क : आयोग ने पुरुलिया में जयपुर से तृणमूल के उम्मीदवार उज्ज्वल कुमार के नामांकन को रद्द करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने आयोग के निर्णय को रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक उनके नामांकन पत्र पर तारीख गलत थी। यह बहुत मामूली बात है। इसलिए, न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने पुराने नामांकन को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जांच के बारे में एक दिन के नाटक के बाद हलफनामे में विसंगति के कारण उज्जवल कुमार का नामांकन पत्र बुधवार को रद्द कर दिया गया था। जब चुनाव आयुक्त ने रात में उनकी वेबसाइट पर नामों की सूची अपलोड की, तो यह देखा गया कि उन्हें खारिज कर दिया गया था।