एएनएम न्यूज़, डेस्क : देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस बार, एयरलाइन नियामक डीजीसीए ने टीकाकरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वैक्सीन प्राप्त करने के 48 घंटों के भीतर पायलट उड़ान भरने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा, उड़ान परिचारकों को भी सलाह दी गई है कि वे उस अवधि के लिए विमान में न चढ़ें। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि यदि टीकाकरण के 48 घंटों के भीतर कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया, तो पायलट और चालक दल को स्वस्थ माना जाएगा और एयरलाइन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। टीकाकरण के 30 मिनट बाद चालक दल की निगरानी की जाएगी। हालांकि, अगर वे टीकाकरण होने के 48 घंटे के भीतर एयरलाइन में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें 'स्वस्थ नहीं' माना जाएगा। यदि टीकाकरण के बाद कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को देखने की सलाह दी जाती है।