एएनएम न्यूज़, डेस्क : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार्क के पूर्व सीईओ पर्थ दासगुप्ता को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। वह टेलीविजन रेटिंग घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने पर्थ दासगुप्ता को अगले छह सप्ताह के भीतर जमानत दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अब उसे अपना पासपोर्ट रखना होगा और महीने के पहले शनिवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को रिपोर्ट करना होगा। यह निर्देश अगले 6 महीनों के लिए प्रभावी होगा, जिसके बाद आपको हर तीन महीने में उपस्थित होना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि पर्थ दासगुप्ता को जांच में सहयोग करना चाहिए और यदि तलब किया गया है तो वह पेश होना चाहिए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग में हेरफेर करने के लिए BARC के पूर्व सीईओ पर्थ दासगुप्ता को लाखों रुपये का भुगतान किया है। मुंबई पुलिस का दावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने 24 दिसंबर को पर्थ दासगुप्ता को गिरफ्तार किया था।